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दूध में मिलावट संबंधी जांच के लिए दूध विक्रेताओं को संस्थान में फैट मशीन रखना अनिवार्य

इंदौर दूध में मिलावट संबंधी जांच के लिए दूध विक्रेताओं को संस्थान में फैट मशीन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु इंदौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। संस्थानों में फैट मशीन नहीं रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार समस्त दुग्ध विकेता/ डेयरी संचालक अपने प्रतिष्ठान में फैट (वसा) एवं एसएनएफ मापक यंत्र अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करेंगे। समस्त दुग्ध विक्रेता/डेयरी संचालक विक्रय किए जा रहे दूध में फैट एवं एसएनएफ की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनुसार निर्धारित/मानक मात्रा एवं वर्तमान दुग्ध पदार्थ में उपस्थित मात्रा को इलेक्ट्रानिक रूप से डिस्प्ले पर अथवा सूचना पटल पर लिखकर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे। समस्त दुग्ध विक्रेता/डेयरी संचालक उपभोक्ताओं के चाहे जाने पर उनके समक्ष ही दूध का परीक्षण कर फैट एवं एसएनएफ की मात्राओं से अवगत कराएंगे। समस्त दुग्ध विक्रेता/डेयरी संचालक मापक यंत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान करेंगे।

समस्त दुग्ध विक्रेता/डेयरी संचालक जिनके द्वारा डोर-टू-डोर दूध सप्लाई की जाती है, वे अपने साथ मापक यंत्र रखना अथवा दूध के डिब्बों/केन पर फैट एवं एसएनएफ की मात्रा प्रतिदिन दिनांक के साथ अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त दुग्ध विकेता/डेयरी संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनुसार प्रतिदिन दूध आवक एवं विक्रय का रिकार्ड का संधारण करना अनिवार्य है। साथ ही उक्त रजिस्टर में फैट एवं एसएनएफ की जानकारी भी अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समस्त बिन्दुओं के पालन के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

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News Desk

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