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Delhi HC से शाहनवाज हुसैन को मिली बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को किया रद्द

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Shahnawaz Hussain

ANI

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत को, प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संदिग्ध आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था।

दिल्ली हाईकोर्ट से भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। अपने आप में यह खबर भाजपा नेता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। शाहनवाज ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में नए सिरे से फैसले देने के लिए इसे वापस अदालत भेज दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत को, प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संदिग्ध आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। 

कोर्ट ने हुसैन बंधुओं की याचिका पर अपने हालिया आदेश में कहा, “21 मई 2022 के विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है। आपराधिक संशोधन याचिका संख्या 254/2018 को बहाल किया जाता है और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नये सिरे से निर्णय के लिए संबंधित अदालत के पास लौटाया जाता है।’’ महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह एक एनजीओ से जुड़े काम के सिलसिले में शाहबाज हुसैन से मिली थी और शाहबाज ने खुद को भाजपा नेता के भाई के रूप में पेश किया था। महिला ने आरोप लगाया कि उसने शाहबाज़ हुसैन के साथ “निकटता विकसित की” क्योंकि उसने उससे शादी करने का वादा किया था और उसने जनवरी 2017 में एक मौलवी की उपस्थिति में उससे शादी की थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मौलवी ने एक नकली विवाह प्रमाणपत्र जारी किया था।

मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शाहबाज़ हुसैन ने उसके साथ बलात्कार किया था और उससे मामले को उजागर न करने को कहा था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यद्यपि शाहबाज़ हुसैन ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता पर ‘‘गोमांस खाने और अपना धर्म बदलने एवं इस्लाम अपनाने के लिए भी दबाव डाला गया था।’’ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसका हुसैन के साथ निकाह हो गया था, लेकिन बाद में भाजपा नेता तीन बार तलाक बोलकर मौके से भाग गये थे। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपने भाई शाहबाज के साथ साजिश रची थी।

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