नई दिल्ली। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए राहत भरी खबर है। बीमा नियामक संस्था IRDAI ने पॉलिसी क्लेम प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं।
इन बदलावों का सीधा फायदा लाखों बीमाधारकों को मिलेगा, जिन्हें अब क्लेम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
🔹 क्या है IRDA का नया फैसला?
IRDAI के अनुसार अब लाइफ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में अनावश्यक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। बीमा कंपनियों को तय समयसीमा में क्लेम निपटाना अनिवार्य होगा।
मुख्य बिंदु:
▪️क्लेम सेटलमेंट में देरी पर बीमा कंपनी जिम्मेदार
▪️ डिजिटल क्लेम प्रक्रिया को बढ़ावा
▪️नॉमिनी को सीधा भुगतान
▪️शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत
🔹 अब कितने दिन में मिलेगा क्लेम?
नए नियमों के तहत:
▪️सामान्य क्लेम → 30 दिनों के भीतर
▪️जांच वाले क्लेम → अधिकतम 90 दिन
▪️देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान
🔹 किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
अब सिर्फ जरूरी कागजात ही मांगे जाएंगे:
◾पॉलिसी दस्तावेज
◾मृत्यु प्रमाण पत्र
◾नॉमिनी का पहचान पत्र
◾बैंक खाता विवरण
👉 अतिरिक्त दस्तावेज मांगना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।
🔹 पॉलिसीधारकों को क्या फायदा?
इन बदलावों से:
🔸क्लेम रिजेक्शन कम होंगे
🔸बुजुर्ग और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत
🔸पारदर्शिता बढ़ेगी
🔸बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक
🔹 डिजिटल क्लेम प्रक्रिया को बढ़ावा
अब अधिकांश बीमा कंपनियां ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग की सुविधा देंगी। इससे क्लेम की स्थिति रियल-टाइम ट्रैक की जा सकेगी।
🔹 शिकायत कहां करें?
अगर तय समय में क्लेम नहीं मिलता है तो उपभोक्ता:
🔹बीमा कंपनी के Grievance Cell
🔹IRDAI की वेबसाइट
🔹टोल-फ्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विशेषज्ञों की राय:
बीमा विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला Life Insurance सेक्टर में भरोसा बढ़ाने वाला है और इससे बीमा पॉलिसी लेने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा।
IRDAI का यह कदम पॉलिसीधारकों के हित में है। अब लाइफ इंश्योरेंस क्लेम प्रक्रिया ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी होगी।
