शहरवासी अपने पालतु श्वानों का वैक्सीनेशन कराकर निगम में पंजीयन कराएं- आयुक्त

देवास। शहर में बढ़ती आवारा श्वानों की संख्याओं के दृष्टिगत तथा इनसे जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने पालतु श्वानों के स्वामियों से अपील की है कि वे नगर निगम के नियमों का पालन करते हुए अपने पालतु श्वानों का समय पर पंजीयन एवं वैक्सीनेशन अवश्य कराएं।
निगम उपायुक्त जाकिर जाफरी ने बताया, कि यह व्यवस्था केवल शहर की जन सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। नगर निगम पशु प्रेमियों की भावनाओं का पूरा सम्मान करता है, किन्तु पंजीयन एवं वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए, ताकि श्वानों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम हो सके और शहर सुरक्षित रहे।
उपायुक्त ने कहा, कि पंजीयन के समय श्वान का नियत टीकाकरण (विशेषकर रेबीज वैक्सीनेशन) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिना पंजीयन एवं बिना वैक्सीनेशन पाए जाने पर संबंधित स्वामियों पर 500 रुपए तक का जुर्माना एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सभी पालतु श्वानों के स्वामियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने श्वानों को उद्यानों, सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर घुमाते समय पट्टे (लेस) एवं मुखबंदनी (मजल) का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। इससे न केवल नागरिक सुरक्षित रहेंगे बल्कि श्वानों की देखरेख भी व्यवस्थित होगी।
उपायुक्त श्री जाफरी ने स्पष्ट किया, कि यह नियम संविधान के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह जीवों के प्रति करुणा का भाव रखे और पर्यावरण व स्वास्थ्य की रक्षा करे।



