देवास। शहर में नापतौल विभाग ने एक बार फिर तौल उपकरणों की अनियमित बिक्री पर सख्ती दिखाई है। मंडी गेट क्षेत्र में स्थित एक दुकान पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे बेचने के मामले में प्रकरण बनाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
जानकारी के अनुसार, नापतौल विभाग को कृषि उपज मंडी गेट के पास स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की दुकान के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की पुष्टि होने पर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें पाया गया कि दुकानदार बिना अनुज्ञप्ति के तौल कांटे बेच रहा था।
नापतौल निरीक्षक श्याम दुबे के अनुसार, दुकान पर जो लाइसेंस पाया गया, वह देवास जिले के किसी अन्य स्थान के नाम से था। नियमानुसार, जिस स्थान पर दुकान संचालित की जा रही है, वहां का वैध लाइसेंस अनिवार्य होता है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान संचालक (प्रोप्राइटर) के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 23/46 व 24/33 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
श्री दुबे ने बताया कि इस प्रकार की बिना अनुज्ञप्ति के तौल कांटों की बिक्री के विरुद्ध विभाग की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया है, कि वे इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे केवल शासन द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदें। इससे न केवल उपकरण की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य में किसी गड़बड़ी की स्थिति में शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी।
श्री दुबे ने कहा कि विभाग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है और अनियमित व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।