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    बाल-विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

    ByNews Desk

    Apr 24, 2025
    बाल विवाह
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    बाल-विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं पर भी होगी कार्रवाई

    देवास। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिले में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल एवं विवाह मुहूर्तों के अवसर पर विवाह सम्पन्न होते हैं, जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है।

    इन अवसरों पर विशेष रूप से बाल विवाह पर निगरानी रखते हुए अभियान के माध्यम से बाल-विवाह रोकथाम के लिए वर्ष भर कार्रवाई की जाती है। बाल-विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास देवास में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07272-250126 है, उक्त दूरभाष नंबर 24 घंटे सेवा में रहेगा।

    परियोजना स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा बाल-विवाह रोकथाम एवं बाल-विवाह पर निगरानी रखने हेतु संयुक्त दलों का गठन किया गया है। आमजन बाल-विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07272-250126, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 अथवा 1800-599-1480, डायल-100 एवं महिला हेल्पलाइन-181 पर सूचना दे सकते हैं। बाल-विवाह करने पर संबंधित एवं बाल-विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं (टेंट वाला, घोड़ी वाला, पंडित, काजी, प्रिंटिंग प्रेस वाला, हलवाई, ट्रांसपोर्ट आदि) पर बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

    जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग देवास ने आमजन से अपील की है कि हम अपने बच्चों का विवाह, विवाह हेतु निर्धारित आयु (बालक 21 वर्ष एवं बालिका 18 वर्ष) पूर्ण करने पर ही करें। हम सब बाल-विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए प्रयास करेंगे एवं सेवा प्रदाता विवाह में सेवाये देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवाह हेतु निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवा प्रदान करें।