लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 1 हजार रुपए

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महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य, पोषण, आर्थिक स्‍वावलम्‍बन की दिशा में होगा एक महत्‍वपूर्ण कदम

– जिले में मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत समग्र आईडी से आधार को लिंक करने के लिये 15 से 24 मार्च तक वार्ड/ग्राम स्‍तर पर लगाये जायेंगे सुविधा कैम्‍प

– योजना के तहत आवेदन पत्र भरना 25 मार्च से होंगे शुरू, शिवरों के लिये नियुक्‍त अधिकारी/कर्मचारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

देवास। जिले में मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 25 मार्च से आवेदन पत्र भरना शुरू होंगे। लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। यह महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण तथा आर्थिक स्‍वावलम्‍बन की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम होगा। लाड़ली बहना योजना के लिए जिले समग्र आईडी से आधार को लिंक करने के लिये विशेष सुविधा कैम्‍प लगाये जायेंगे। जिले में 15 मार्च से 24 मार्च तक सुविधा शिविर नगरीय क्षेत्रों में वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर आयोजित होंगे। जिले में मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना के सफल क्रियान्‍वयन एवं योजना के संबंधित समस्‍त कार्यवाही की मॉनिटरिंग के लिए सीईओ जिला पंचायत प्रकाशसिंह चौहान को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सुविधा शिविरों के माध्‍यम से जिन हितग्राहियों के पास समग्र आईडी नहीं है, उनके समग्र आईडी बनाये जायेगे। जिन हितग्राहियों के बैंक खाते नहीं है उनके पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खाते खोले जाकर डीबीटी इनेबेल्ड का कार्य किया जायेगा साथ ही आधार में मोबाईल नम्बर अपडेट कराये जायेंगे। जिन हितग्राहियों के आधार में सुधार कार्य जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं मोबाईल नम्बर सुधार के लिए निकटतम आधार केन्द्र की जानकारी प्रदान की जायेगी। शिवरों के लिये नियुक्‍त अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा लाड़ली बहना योजना का शुभारम्भ 5 मार्च को किया गया। लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 1 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। योजना में ऐसी विवाहित महिलाएं जिनकी आयु एक जनवरी 2023 को 23 से 60 वर्ष के बीच हो, परिवार को कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं हो, परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल किये जायेंगे। जिनके परिवार में 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर इत्यादि नहीं होने चाहिये। परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो तथा जो आयकरदाता न हो, ऐसी महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। एक हजार रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलायें अपात्र होंगी। पंच और उप सरपंच को छोड़कर अन्य सभी पंचायत राज संस्था और नगरीय निकाय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि योजना के तहत अपात्र होंगी।

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