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नई दिल्ली: आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की होली तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में मनेगी। उन्हें आज कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 20 मार्च तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को मनीष सिसोदिया की सीबीआई की रिमांड खत्म हो गई थी। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। जहां उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं विपक्ष बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रही है।
नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शनिवार दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई मुख्यालय से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट तक सुरक्षा के भारी बंदोबस्त रहे। एहतियात के तौर पर दिनभर डीडीयू मार्ग को बंद रखा गया था।
Manish Sisodia’s lawyer seeks court’s permission for him to carry a pair of spectacles, diary and pen and Gita during judicial custody period.
Court grants permission
— ANI (@ANI) March 6, 2023
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। अब सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। अदालत ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी
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राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने भी सिसोदिया को सीबीआई अधिकारियों द्वारा आयोजित एमएलसी में निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति दी। सिसोदिया की ओर से अनुरोध के अनुसार, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि आरोपी को विपासना सेल/ध्यान कक्ष में रखने के अनुरोध पर विचार करें। मनीष सिसोदिया के वकील ने न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान उन्हें एक जोड़ी चश्मा, डायरी और कलम और गीता ले जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी।
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