खाद्य लायसेंस नहीं होने पर देवास में दो गजक की दुकानें सील

देवास। जिले में कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार मिलावटखोरी रोकने और जिले के नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में तहसीलदार कपिल गुर्जर एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर ने फर्म जय अम्बे गजक एवं पेठा तहसील चौराहा देवास से तिल गजक, फर्म जय महाकाल गजक भंडार तहसील चौराहा देवास से तिल गजक के नमूने लिए। दोनों गजक विक्रेताओं के पास मौके पर खाद्य लायसेंस नहीं होने से दुकाने सील करने की गई।
इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी हिमाली सोनपाटकी द्वारा फर्म श्री सांवरिया किराना करणावत तहसील बागली से देशी घी, गुलाब जामुन मिक्स, सेंव, फर्म पटेल किराना कमलापुर तहसील बागली से सांची घी, अचार मसाला, गुड़ के नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ठाकुर ने बताया कि जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों से पूर्व में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जो अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए थे, उनके 11 प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देवास के न्यायालय में दर्ज किए गए।



