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त्यौहारों के दृष्टिगत अस्थायी रूप से स्थापित दुकानों से अस्थायी व्यापार शुल्क नहीं लिया जाएगा

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देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने देवास जिले में आगामी त्यौहारों दिपावली, भाईदूज, देवउठनी एकादशी आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिए हैं कि जिले में अस्थायी रूप से स्थापित की जाने वाली दुकानों, ठेलों एवं छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन को सुचारू बनाए रखने एवं नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम/नगर परिषद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अस्थायी रूप से लगने वाले स्थानीय व्यापारियों से किसी प्रकार का स्थल उपयोग शुल्क/अनुमति शुल्क/अस्थायी व्यापार शुल्क त्यौहार अवधि के दौरान नहीं लिया जाए। यह आदेश देवउठनी एकादशी तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

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