65 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बरामद, दो आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
देवास। आबकारी विभाग ने ग्राम क्षेत्र में अवैध रूप से तैयार की जा रही हाथ भट्टी महुआ शराब की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 लीटर मदिरा जब्त की है। यह शराब गांवों में सप्लाई के लिए तैयार की जा रही थी।
मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद होने के बाद दो व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विभागीय टीम की यह कार्रवाई अवैध शराब कारोबार पर करारा प्रहार मानी जा रही है।
कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन तथा प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में आबकारी दल के द्वारा दिनांक 16 जून की शाम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, कि थाना उदयनगर क्षेत्र में ग्राम लेपरियापुरा में सजन सिंह भारी मात्रा में अवैध हाथ भट्टी मदिरा का निर्माण करता है और गांवों में सप्लाई करता है।
सटीक सूचना के आधार पर सजन सिंह के रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर एक नीले रंग की प्लास्टिक कैन में 50 लीटर व एक सफेद रंग की प्लास्टिक कैन में 15 लीटर, इस प्रकार कुल 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद हुई। मौके पर विधिवत परीक्षण करने पर हाथ भट्ठी महुआ शराब होना पाया। मदिरा को विधिवत जब्त कर कब्जे में लिया गया।
जब्त मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने पर दो आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 13 हजार रुपए है।
आज की कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक दिनेश भार्गव, आरक्षक राजेश जोशी व सनत ओझा सम्मिलित रहे। इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
