देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि अनिल भोजक से वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों अंतर्गत 8.20 क्विंटल चावल जब्त किया गया था।
जब्त चावल कलेक्टर न्यायालय देवास के आदेशानुसार 20 जून को दोपहर 1 से 2 बजे के मध्य नीलाम किये जाएगा। नीलामी मां भगवती प्राथमिक उपभोक्ता भंडार देवास में की जाएगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया, कि अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कलेक्टर देवास के अनुमोदन उपरांत चावल प्रदाय किया जाएगा। नीलामी में भाग लेने वाले अनाज व्यापारियों को चावल की जब्ती की कीमत का 10 प्रतिशत धरोहर राशि 2 हजार रुपए नीलामी के पूर्व जमा कराने होंगे।
चावल जैसा है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को लेना होगा। बोली में प्राप्त रकम को विभागीय मद में जमा करना होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नीलामी स्थगित की जा सकेगी।
