मतदाता के आधार नंबर की जानकारी को ऑनलाइन (फार्म 6-बी) के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित

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जिले के मतदाता आधार नंबर ऑनलाइन एनवीएसपी, वोटर हेल्‍पलाइन एप, गरूडा एप, वोटर पोर्टल के माध्‍यम से कर सकते हैं दर्ज

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर युवा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्‍टूबर को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे

देवास। नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब सालभर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्‍टूबर को अपना नाम अगले विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। जिले में मतदाताओं के आधार नंबर की जानकारी को ऑनलाइन (फार्म 6-बी) के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रति‍निधियों के साथ बैठक कलेक्‍टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में अपर कलेक्‍टर महेंद्रसिंह कवचे, डिप्‍टी कलेक्‍टर शिवानी तरेटिया, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन से संबंधी अन्‍य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए मतदाताओं के आधार नंबर की जानकारी को ऑनलाइन (फार्म 6-बी) के माध्यम से दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया कि आप भी आधार नंबर की जानकारी को ऑनलाइन (फार्म 6-बी) माध्यम से दर्ज करने के संबंध में नागरिकों को प्रेरित करें। आधार नंबर को डाटा में दर्ज करने का कार्य ऑनलाइन एनवीएसपी, वोटर हेल्‍पलाइन एप, गरूडा एप, वोटर पोर्टल (NVSP, Voter Helpline App, GARUDA APP, Voter Portal)तथा ऑफलाइन (फार्म 6-ख) दोनों माध्‍यम से किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र के निर्देशानुसार मतदाताओं से आधार नंबर संग्रहण करने का कार्य जिला निर्वाचन कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय एवं मतदान केंद्र स्तर पर आधार नंबर प्राप्त करने का कार्य 1 अगस्‍त से प्रारंभ हो गया है।

बैठक में बताया गया कि नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब सालभर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्‍टूबर को अपना नाम अगले विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। युवा ऑफलाइन आवेदन तहसील कार्यालय, मतदाता सहायता केंद्र और बूथ लेवल अधिकारी को दे सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन https://voterportal.eci.gov.in तथा https://nvsp.in पर कर सकते हैं। बैठक में बताया गया कि मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7, आधार की जानकारी प्रस्‍तुत करने के लिए फॉर्म-6 बी तथा मतदाता सूची में संशोधन, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नम्‍बर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

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