राज्य

बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मसाला पिसाई कारखाना सील

– मिलावट की जांच के लिए 3 नमूने लिए

धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल ने धार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुराना बस स्टैंड रोड, ग्राम अमझेरा तहसील सरदारपुर स्थित मसाला पिसाई कारखाना जो KFC ट्रेडर्स के नाम से संचालित हो रहा था, का निरीक्षण किया। इसके मालिक का नाम अब्दुल कदीर पिता अब्दुल रशीद है। अब्दुल कदीर के द्वारा मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था एवं इंदौर निर्मित हीरा ए वन हल्दी पाउडर 10 किलो के भरती पैक में 32 पैक विक्रय हेतु पाए गए, जिन पर बैच नंबर, निर्माण तिथि एवं उपयोग की तिथि अंकित नहीं थी।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन सचिन लोगरिया ने बताया, कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरजी माऊटा के द्वारा मिर्ची पाउडर, माही ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं हीरा ए वन हल्दी पाउडर के नमूने जांच हेतु लिए गए। माही ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल का उपयोग मिर्ची पाउडर के निर्माण में किया जा रहा था। अब्दुल कदीर के पास मसाला पिसाई निर्माण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अावश्यक लाइसेंस नहीं पाया गया। ए वन हल्दी पाउडर के पैक पर बैच नंबर, निर्माण तिथि एवं उपयोग की तिथि अंकित नहीं होने के कारण 10 किलो भरती के 32 पैक जिनमें कुल 3 क्विंटल 18 किलो हल्दी जब्त की तथा निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित 30 किलो मिर्ची पाउडर जब्त किया गया। मसाला पिसाई कारखाना संचालित करने हेतु अावश्यक खाद्य लाइसेंस नहीं होने के कारण कारखाना को सील किया गया। जब्त सामग्री की कुल कीमत 29 हजार 987 रुपए है। संबंधित कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 एवं 63 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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