इन्दौर। देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी प्रांगण में पूर्व से आने वाली अधिसूचित कृषि उपज “लहसुन (गीला तथा सूखा)” का विक्रय आढ़तियों एवं मंडी कर्मचारियों के द्वारा घोष विक्रय के माध्यम से नीलामी किया जाता था। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर द्वारा रिट अपील क्र. W.A.00130/2017 में पारित आदेश दिनांक 6 फरवरी 2024 के अनुक्रम में आयुक्त सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से प्राप्त निर्देशों के पालन में मंडी समिति इंदौर द्वारा अधिसूचित कृषि उपज ‘लहसुन (गीला तथा सूखा) की नीलामी आढ़तियों के स्थान पर मंडी कर्मचारियों के द्वारा घोष विक्रय के माध्यम से ही की जाएगी।
मंडी सचिव नरेश परमार ने बताया, कि समस्त कृषकों एवं व्यापारियों को सूचित किया गया है कि अधिसूचित कृषि उपज “लहसुन (गीला तथा सूखा)” का घोष विक्रय (नीलामी) मंडी कर्मचारियों के माध्यम से 26 फरवरी 2024 सोमवार से प्रातः 9:30 बजे से दोपहर एक बजे तक एवं दोपहर 1:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जाएगा।
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