आसपास दिखे बाल श्रम या असुरक्षित कार्यस्थल? अब आपकी एक सूचना बदल सकती है किसी का भविष्य
'श्रम प्रहरी' अभियान से जुड़ने की अपील, आपकी सूचना पर होगी जांच और कार्रवाई

देवास। अगर आपके आसपास किसी फैक्ट्री, निर्माण स्थल या औद्योगिक इकाई में कोई बच्चा काम करता दिखाई दे या कहीं असुरक्षित परिस्थितियों में श्रमिक काम कर रहे हों, तो अब चुप रहने की जरूरत नहीं है।
ये भी पढ़ें: तेंदूपत्ता से चमकी 1600 परिवारों की किस्मत! 25 रुपए से 450 तक पहुंची मजदूरी
आपकी एक सूचना न केवल किसी बच्चे को बाल श्रम से मुक्त करा सकती है, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा भी कर सकती है। इसी उद्देश्य से श्रम विभाग ने ‘श्रम प्रहरी’ अभियान शुरू किया है, जिसमें आम नागरिकों को श्रमिकों की सुरक्षा और बाल श्रम उन्मूलन की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया गया है।
श्रम विभाग द्वारा संचालित ‘श्रम प्रहरी’ अभियान का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाल श्रम पर रोक लगाना तथा सुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण करना है। विभाग का मानना है कि श्रम कानूनों का प्रभावी पालन तभी संभव है, जब आम नागरिक भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
ये भी पढ़ें: पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की बड़ी सौगात, इलाज से लेकर बेटियों की शादी और विदेश पढ़ाई तक मिल रही मदद
अभियान के तहत नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनके आसपास कोई अपंजीकृत कारखाना, अवैध औद्योगिक इकाई, असुरक्षित कार्यस्थल या बाल श्रम का मामला दिखाई दे, तो इसकी जानकारी तत्काल श्रम विभाग को दें। विभाग का कहना है कि प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कौन बन सकता है श्रम प्रहरी?
श्रम विभाग के अनुसार, कोई भी जागरूक नागरिक इस अभियान का हिस्सा बन सकता है। जो लोग श्रमिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, सुरक्षित कार्यस्थलों और बाल श्रम मुक्त समाज का समर्थन करते हैं, वे ‘श्रम प्रहरी’ बनकर इस जन अभियान में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध
अभियान का विशेष फोकस बाल श्रम उन्मूलन पर है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है। यदि किसी निर्माण स्थल, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर बाल श्रमिक कार्य करते दिखाई दें, तो इसकी सूचना तत्काल श्रम विभाग को दें, ताकि संबंधित बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य से जोड़ा जा सके।
नागरिक श्रम विभाग के पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर सूचना दे सकते हैं। सभी नागरिक “श्रम प्रहरी” बनकर सुरक्षित, श्रमिक हितैषी एवं बाल श्रम मुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं।




