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सड़क सुरक्षा: शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई, चालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

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औद्योगिक क्षेत्र पुलिस का ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ अभियान जारी, नागरिकों से जिम्मेदारी निभाने की अपील

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के सख्त निर्देशों पर, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने ‘शराब पीकर वाहन चलाने’ (ड्रंक एंड ड्राइव) के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

इस मामले में, न्यायालय ने दोषी चालक को 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के प्रति देवास पुलिस की गंभीरता को दर्शाती है और उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक कड़ा संदेश है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीरसिंह भदौरिया और नगर पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई।

16 मार्च 2025 को मधुमिलन चौराहा पर नियमित वाहन चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान, मोटरसाइकिल क्रमांक MP 41 MW-4009 के चालक, रमाशंकर श्रीवास्तव (उम्र 57 साल) को शराब के नशे में पाया गया। ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट में शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई।

कानूनी कदम: चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाना) सहित अन्य धाराओं के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायिक फैसला: न्यायालय ने 4 दिसंबर 2025 को चालक को 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

देवास पुलिस का संदेश-
देवास पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से आम नागरिकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल आपके लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा खतरा बन सकता है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं। देवास पुलिस ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखेगी। उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सराहनीय टीम-
इस प्रभावी कार्यवाही में थाना औद्योगिक क्षेत्र के निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, उनि गोविंद बड़ोलिया, प्रआर जितेन्द्र चौधरी, आर लोकेश मुकाती और आर अजय जाट की सराहनीय भूमिका रही।

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