लोक अदालत में बिजली प्रकरणों के समाधान की प्रभावी तैयारी होगी

– मालवा-निमाड़ में हजारों नोटिस जारी किए जाएंगे
– ऊर्जा विभाग के अनुसार मूल राशि पर 30 प्रतिशत तक व ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी
इंदौर। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 13 सितंबर शनिवार को इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत की प्रभावी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है।
लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी क्षेत्र के जिलों में हजारों नोटिस जारी कर समझौते के लिए उपभोक्ता, उपयोगकर्ता को तैयार कर ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एसआर बमनके ने बताया, कि प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों में तैयारी का जा रही है। इस लोक अदालत में 10 लाख रुपए तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों में समझौता हो सकेगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, धारा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता होगा। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट देंगे।
इसी तरह लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। धारा 126 के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं विलंब होने पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट देय रहेगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। लोक अदालत के दौरान छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। आवेदक अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होगी, तभी छूट का लाभ लिया जा सकेगा। सितंबर की इस लोक अदालत के लिए सतर्कता संकाय द्वारा करीब 20 हजार नोटिस जारी किए जाएंगे, इसके साथ ही संचारण, संधारण संकाय द्वारा भी प्रत्येक जिलों में नोटिस जारी कर अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए सघन प्रयास किए जाएंगे।



