इंदौर

समाधान योजना में अब तक 5.84 लाख को मिली रियायत

Share

 

इंदौर। राज्य शासन ऊर्जा विभाग की बकाया बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू समाधान योजना में तीन माह से पुराने बकाया बिल होने पर एक मुश्त मूल बकाया राशि जमा करने पर सरचार्ज माफी 28 फरवरी तक 90 फीसदी तक दी जा रही है।

उपभोक्ता इस सुविधा का मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 434 जोन, वितरण केंद्र या ऑन लाइन विकल्प के रूप में कंपनी को पोर्टल mpwz.co.in पर जाकर लाभ लेकर अधिकतम सरचार्ज माफी करा सकते हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अब तक लगभग 584400 उपभोक्ताओं ने समाधान योजना में पंजीयन कराकर छूट लाभ लिया है। इन उपभोक्ताओं को 24.80 करोड़ की रियायत दी गई है, वहीं कंपनी को 144 करोड़ रूपए का राजस्व मिला है।

समाधान योजना में अब तक इंदौर जिले के 69 हजार उपभोक्ता, रतलाम जिले में 59800 उपभोक्ता, उज्जैन जिले में 58800 उपभोक्ता खरगोन जिले में 58 हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। अन्य जिलों में लाभान्वित हुए उपभोक्ताओं की संख्या 18 हजार से 45 हजार के बीच हैं।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री सिंह ने बकायादार पात्र बिजली उपभोक्ताओं से 90 तक प्रतिशत सरचार्ज माफी का 28 फरवरी तक लाभ लेने की अपील की है। योजना का दूसरा व अंतिम चरण फरवरी मासांत तक ही लागू है।

Back to top button