प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अऋणी किसान 14 व ऋणी किसान 30 अगस्त तक फसल बीमा कराएं

देवास। उप संचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2025 के लिए 14 अगस्त 2025-26 तक अऋणी कृषकों एवं 30 अगस्त 2025 तक ऋणी कृषकों का फसल बीमा किया जाएगा।
देवास जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रत्येक सेवा सहकारी समिति (सोसायटी), कॉमन सर्विस सेन्टर (एमपी ऑनलाईन) एवं बैंक के माध्यम से अऋणी किसान 14 अगस्त एवं ऋणी किसान 30 अगस्त तक अपनी फसल बीमा अवश्य कराएं।
उन्होंने बताया, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के अधिक से अधिक किसान अपनी फसल का बीमा कराए। फसल बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भू- पुस्तिका/बी-1 की छायाप्रति, बुवाई प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज आवश्यक है।
जिले में सोयाबीन के लिए 900 रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 590 रुपए प्रति हेक्टेयर, कपास के लिए 2757.50 रुपए एवं अरहर के लिए 612 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम तय किया गया है।



