देवास। मप्र शासन के नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक अग्रिम रूप से संपत्तिकर एवं जलकर जमा करने पर 6 प्रतिशत की विशेष छूट देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शहर के समस्त संपत्तिकर एवं जलकर दाताओं से अपील की है, कि वे शासन की इस योजना का लाभ उठाएं। महापौर ने कहा, कि नगर के भवन एवं भूमि स्वामी, जो निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर जमा करते हैं, उन्हें छूट का सीधा लाभ प्राप्त होगा।
महापौर श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि समय पर कर भुगतान से एक ओर जहां नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं नगर निगम को भी विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व समय पर प्राप्त होगा। इससे शहर में चल रहे जनसुविधा से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि करदाता इस छूट का लाभ निगम कार्यालय में पहुंचकर अथवा ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। समय पर कर जमा करने की यह पहल न केवल नागरिकों के लिए लाभकारी है, बल्कि नगर के समुचित विकास में भी सहायक सिद्ध होगी।