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    जिंदा जलाकर दिव्यांग मां की नृशंस हत्या करने वाले बेटे को पेशेवर विवेचना से मात्र 13 माह के भीतर दिलवाया कठोर आजीवन कारावास

    ByNews Desk

    Apr 16, 2025
    Dewas crime news
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    – ऑपरेशन संकल्प’ के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता

    देवास। जिले के जुलाधड़ गांव से 13 महीने पुरानी एक दिल दहला देने वाली घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक बेटे ने मामूली विवाद के चलते अपनी ही दिव्यांग मां को ज़िंदा जला दिया था। ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत पेशेवर और वैज्ञानिक तरीक़े से की गई विवेचना के चलते देवास पुलिस ने आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाने में सफलता हासिल की है।

    पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ”ऑपरेशन संकल्प” की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर व वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समन एवं वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही है ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक, पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रही है।

    इसी तारतम्य में ”ऑपरेशन संकल्प” के तहत दिनांक 21 फरवरी 2024 को थाना उदयनगर पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी धनसिंह पिता झुक्ला उम्र 52 साल निवासी पटेल मोहल्ला ग्राम जुलाधड़ थाना उदयनगर ने बड़बड़ाने व चिल्लाने एवं अन्य आपसी बातों के चलते अपनी दिव्यांग मां के ऊपर मक्के की सुखी कड़प डालकर आग लगा दी थी, जिससे आरोपी की मां की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर से थाना उदयनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक भगवानदास बीरा ने की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर 8 मई 2024 को प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया।

    प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागली सृष्टि भार्गव, थाना प्रभारी उदयनगर कल्लू सिंह परस्ते एवं प्रकरण प्रभारी उनि राकेश सिंह ने न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई। प्रकरण के पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक गजराजसिंह चौहान द्वारा अभियोजन की उत्कृष्ट व सटीक पैरवी कर अपना पक्ष मजबूती से रखा गया। साथ ही चिन्हित प्रकरण होने से राजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला अभियोजन अधिकारी/प्रभारी उपसंचालक अभियोजन देवास एवं विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुखराम सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी धनसिंह पिता झुक्ला निवासी पटेल मोहल्ला ग्राम जुलाधड़ थाना उदयनगर को आजीवन कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

    प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर के रूप में आर महेन्द्रसिंह मण्डलोई, कोर्ट मुंशी के रूप में मगन बामनिया एवं वारंट मुंशी के रुप में आर प्रताप परिहार द्वारा कार्य किया गया।

    पुलिस कप्तान पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस ने हत्या के 9, हत्या के प्रयास 6, बलात्संग के 10, छेड़खानी के 5, लूट के 1, मारपीट के 6, गौवंश तस्करी के 2, मादक पदार्थ के 1 एवं धोखाधड़ी के 2 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया है।

    पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दक्षता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया।