प्रशासनिक

पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक निलंबित

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देवास। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि. चौरवा संजय राठौर को पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम -9 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलम्बन अवधि में राठौर का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कन्नौद रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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