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आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी करने वाले 2 चिकित्सालयों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई

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भोपाल। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रस्तुत किए गए क्लेमों की नियमित समीक्षा की जा रही है।

थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी के माध्यम से लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल, जबलपुर और ब्रह्मानी हॉस्पिटल, ग्वालियर के क्लेमों के परीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित अस्पतालों के विरूद्ध योजना में निलंबन की कार्रवाई की है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को जांच में संबंधित चिकित्सालयों की पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं पूर्व कार्रवाई का अवलोकन करने पर आयुष्मान योजना में गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताएं, मरीजों को गलत श्रेणी में भर्ती करना, मरीजों को गंभीर दर्शाकर अनावश्यक आर्थिक लाभ प्राप्त करना, गलत पैकेज एवं क्लेम प्रस्तुत करना तथा धोखाधड़ी के मामले संज्ञान में आए हैं। उक्त गतिविधियों पर संज्ञान लेते हुए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को देखते हुए दोनों चिकित्सालयों को तत्काल प्रभाव से आयुष्मान योजना से निलंबित कर दिया है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अनियमित अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए योजना में असम्बद्ध करने की प्रक्रिया भी की जाएगी।

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