देवास। जिले में चायना डोर के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। थाना कन्नौद पुलिस ने गुप्त रूप से चायना डोर बेचने वाली महिला पर कार्रवाई की है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कन्नौद केतन अडलक के निर्देशन में थाना प्रभारी कन्नौद तेहजीब काजी के नेतृत्व में थाना कन्नौद क्षेत्रांतर्गत एवं आसपास के क्षेत्रों में चायना डोर बेचने वालों पर नजर रखने के लिए मुखबिरों को तैनात किया गया है।
जिला दंडाधिकारी देवास के आदेश क्रमांक 4304/एडीएम/एफ-40/2024 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) एवं (2) के अनुसार देवास जिले में चायना डोर के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध है।
मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवी अहिल्याबाई मार्ग बाड़ी मोहल्ला स्थित एक मकान में गुप्त रूप से चायना डोर और हुचके (मांजा) को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना कन्नौद की पुलिस टीम द्वारा मकान पर छापा मारा गया।
छापेमारी के दौरान मकान से चायना डोर के चकरे और हुचके जब्त कर आरोपी महिला के विरुद्ध थाना कन्नौद में धारा 223 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सराहनीय कार्य- थाना प्रभारी कन्नौद तहजीब काजी, उनि कृष्णा सूर्यवंशी, आर राजेंद्र, देवेंद्र एवं बालकृष्ण की सराहनीय भूमिका रही।
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