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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर 8 तहसीलदारों पर कलेक्टर ने लगाया अर्थदंड

देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत अधिसूचित सेवाओं का समयावधि में निराकरण नहीं करने पर जिले के 8 तहसीलदारों पर अर्थदण्ड लगाया है।
अधिसूचित सेवाओं का समयावधि में निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार कन्नौद पर 3 हजार रुपए, तहसीलदार सोनकच्छ पर 2 हजार 500, अपर तहसीलदार सोनकच्छ पर 2 हजार 500 रुपए, तहसीलदार देवास पर 2 हजार 500 रुपए, नायब तहसीलदार टप्पा चिड़ावद पर 2 हजार 500 रुपए, नायब तहसीलदार पीपलरावां पर 2 हजार 500 रुपए, नायब तहसीलदार टप्पा बरोठा पर 500 रुपए, नायब तहसीलदार बागली पर 500 रुपए की शास्ती अधिरोपित की है।




