अवैध रूप से शराब के संग्रहण व परिवहन पर आबकारी विभाग हुआ सख्त


- देवास के राधागंज, विकासनगर सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई कर आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए 13 प्रकरण
देवास। आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से शराब संग्रहण, विक्रय, परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही हैl इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने देवास के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर कार्रवाई की।
सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि आबकारी दल ने देवास शहर में सियापुरा, राधागंज एवं विकासनगर स्थित संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग की। इसमें 6 कैन बियर विदेशी शराब के, 50 पाव देसी शराब के, कुल 31 पाव 40 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब एवं 500 किलो महुआ लहान जब्त कर 5 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 341 (क) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। कार्रवाई में जब्त सामग्री का बाजार मूल्य 70 हजार 790 रुपए है।

इसी प्रकार दल क्रमांक 2 में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कमल सिकरवार के नेतृत्व में आबकारी दल ने मंगलवार को वृत्त कन्नौद में अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले संदिग्ध स्थानों की सर्चिंग तथा दबिश दी गई, जिसमें मालजीपुरा के जंगलों में अवैध शराब निर्माण के अड्डों, किलोदा, कन्नौद एवं सोनखेड़ी में कार्रवाई की गई। इसमें 85 बल्क लीटर हाथ मिट्टी शराब, 14 के बियर तथा 2800 किलो महुआ लहान जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई।

कार्रवाई में कुल 8 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 2 लाख 90 हजार रुपए है।
कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार, निधि शर्मा, विजय कुचेरिया, दिनेश भार्गव, राजकुमारी मंडलोई, प्रेम यादव, दीपसिंह आबकारी मुख्य आरक्षक, राजाराम रैकवार, आरक्षक दीपक, निहाल खत्री, बालकृष्ण जायसवाल, गुरुदत्त वर्मा, शंकरलाल परते, भगत परते, राजेश जोशी, विकास गौतम, सनत ओझा, नगर सैनिक किशोर, संजय शर्मा, अनिल अकोदिया, अनिल चौहान सम्मिलित रहे। इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।



