देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए किसानों के हितों की रक्षा तथा लोक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है कि प्रत्येक उर्वरक वितरण करने वाले थोक विक्रेता (होलसेलर) एवं अधिकृत सभी खुदरा विक्रेता (रिटेलर्स) अपनी दुकान के सामने उर्वरक का दैनिक स्टॉक और रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
आदेश का उल्लंघन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम एवं संबंधित अधिकारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रायः यह देखा जाता है कि उर्वरक खाद वितरण के थोक विक्रेताओं (होलसेलर्स) एवं अधिकृत खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर्स) द्वारा अपने विक्रय स्थलों पर खाद के उपलब्ध स्टॉक एवं मूल्य सूची (रेट लिस्ट) को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस वजह से किसानों को खाद की उपलब्धता और सही कीमत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे एक ओर जहां कालाबाजारी कि प्रबल संभावना रहती है वहीं इसकी और कृषकों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इससे कालाबाजारी और मूल्य से अधिक दरों पर खाद बेचने जैसी अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्र में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त परिस्थितियों और किसानों के हितों की रक्षा तथा लोक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है।






