सूर्य उर्जा अवधि में बिजली खपत पर मिली 45 लाख रुपए की छूट


इंदौर। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पहली बार निम्नदाब श्रेणी के गैर घरेलु उपभोक्ताओं के लिए भी टाइम ऑफ द डे (TOD) बिलिंग व्यवस्था लागू की है।
जून माह की बिलिंग में मालवा-निमाड़ के उपभोक्ताओं को लगभग 45 लाख रुपए की अंतर राशि का भुगतान किया गया है।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया, कि सूर्य उर्जा उत्पादन अवधि (सोलर टाइम) में बिजली की अधिक खपत को प्रोत्साहन देने के लिए गैर घरेलु, गैर कृषि क्षेत्र में TOD व्यवस्था लागू है। इसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खपत पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है, वहीं सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक 20 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाता है। जून माह में इंदौर शहर सहित मालवा-निमाड़ के TOD प्रभावित 35400 हजार बिजली उपभोक्ताओं को 5 करोड़ 40 लाख रुपए की छूट दी गयी है, वही पीक अवर्स में खपत पर लगभग 4 करोड़ 95 लाख रुपए का सरचार्ज लगाया गया है। इस तरह TOD लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को लगभग 45 लाख रुपये की प्रोत्साहन अंतर राशि का भुगतान किया गया है।



