कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने आरोपी संजय पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत की कार्रवाई

आरोपी द्वारा उदयनगर क्षेत्र में किया जा रहा था अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन
आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने उदयनगर क्षेत्र में अवैध फटाके फैक्ट्री का संचालन करने वाले आरोपी संजय पिता विनोद शर्मा निवासी इन्दौर के विरूद्ध लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
कलेक्टर श्री सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों अन्तर्गत आरोपी संजय विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है। आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।
कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इसमें उल्लेख है कि संजय शर्मा निवासी इन्दौर द्वारा थाना उदयनगर क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री अवैध रुप से संचालित की जा रही थी, आरोपी के विरूद्ध थाना उदयनगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपी द्वारा ग्राम पोलाखाल, थाना उदयनगर के आस-पास के ग्रामीणजन, मजदूर वर्ग एवं आदिवासी वर्ग के लोगों को साधारण से मानदेय 400 से 500 रुपए प्रतिदिन का लालच देकर उन्हें उक्त विस्फोटक सामग्री तैयार करने हेतु अपने यहां बिना किसी सुरक्षा एवं प्रशिक्षण दिये मजदूरी करवाई जा रही थी, जो कि उक्त विस्फोटक तैयार करने के लिए बनाई गई टपरीनुमा फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरो ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है।
आरोपी मूल रूप से इन्दौर के निवासी होकर अपनी उक्त अवैध गतिविधि को इन्दौर एवं शहरी क्षेत्र से दूर इसलिए भी संचालित कर रहा था कि शासन द्वारा विस्फोटक सामग्री एवं उनके निर्माण स्थल के निरीक्षण हेतु जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनसे बचकर इन्दौर से सुदुर ग्रामीण अंचल में उक्त खतरनाक व्यवसाय को संचालित कर सके।




