Dewas news फसल अवशेष (नरवाई) जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर दल का होगा गठन

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पंचायत स्तर पर दल गठित करने के दिए निर्देश
देवास। पर्यावरण सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है।
देवास जिले में निर्देशों का पालन कराने के लिए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पंचायत स्तर पर दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए हैं कि दल में संबंधित ग्राम पंचायत पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक को शामिल किया जाये। दल फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषकों को जागरुक करने का कार्य करेगा तथा क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटनाओं पर सतत निगरानी रखेगा।
निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचित करेगा। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संबंधित व्यक्ति/निकाय से प्रावधान अनुसार पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि दण्डस्वरूप वसूल करेंगे। इसमें ऐसे कृषक जिनकी भूमि 2 एकड़ से कम हो, अर्थदण्ड राशि 2 हजार 500 रुपए, ऐसे कृषक जिनकी भूमि 2 एकड़ से ज्यादा एवं 5 एकड़ से कम हो, अर्थदण्ड राशि 5 हजार रुपए तथा ऐसे कृषक जिनकी भूमि 5 एकड़ से अधिक हो, उन पर 15 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई की जाएगी।




