नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते

इंदौर। इस कैलेंडर वर्ष की आखिरी नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य् अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।
विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली जोन, वितरण केन्द्र, विजिलेंस कार्यालय से संपर्क करें।
शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर लगने वाले व्याज पर 100 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी।
साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 अंतर्गत तैयार प्रकरण पर भी जारी आकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाएगी।
विद्युत कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आंकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को समझौते करने के लिए ही लागू होगी।



