स्मार्ट मीटरों ने घरेलू उपभोक्ताओं की दिन की खपत गणना कर दिलाई विशेष छूट

– पहली बार सामान्य उपभोक्ताओं को टीओडी छूट का लाभ
इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को दिन में खपत पर टाइम आफ द डे टीओडी छूट देने के निर्देश दिए थे।
मप्र में इस आदेश पर सबसे प्रभावी अमल पश्चिम क्षेत्र कंपनी में इंदौर, उज्जैन, देवास, महू, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, थांदला, झाबुआ इत्यादि शहरों में हुआ हैं।
मई माह की खपत के जून में जारी बिलों में पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने आठ लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को टीओडी छूट प्रदान की हैं, यह छूट पांच करोड़ 72 लाख रूपए हैं। इस छूट राशि में सबसे ज्यादा चार लाख उपभोक्ता इंदौर शहर के शामिल हैं, इंदौर की यह संख्या सबसे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इंदौर शहर में अब तक करीब सवा पांच लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर प्रति घंटे की रीडिंग संकलित करते हैं, इसलिए टीओडी अंतर्गत नियामक आयोग के आदेश पालन में खपत की गणना करने में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी के बिलिंग सेक्शन को सबसे ज्यादा आसानी हुई हैं। टाइम ऑफ द डे की खपत के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को वर्तमान में छूट के आदेश के तहत सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान की गई खपत के निमित्त एनर्जी चार्ज में बीस फीसदी की छूट दी गई हैं। सामान्य रूप से यदि किसी उपभोक्ता ने माह में 200 यूनिट की खपत की। इसमें से सुबह 9 से 5 बजे की अवधि के दौरान 150 यूनिट की खपत हुई उसे 150 यूनिट के एनर्जी चार्ज की बीस फीसदी राशि टीओडी छूट के रूप में मिलेगी। वर्तमान में एनर्जी चार्ज करीब छः से सात रूपए हैं, ऐसे में 150 यूनिट की सौर ऊर्जा अवधि में कुल एनर्जी चार्ज 900 से 950 के बीच आता हैं, तो बीस प्रतिशत की छूट 180 रूपए के करीब मिलेगी।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि आयोग के आदेश पालन में टीओडी छूट दी जा रही है। मई की खपत के जून में जारी 8.21 लाख बिलों पर 5 करोड़ 72 लाख रूपए से ज्यादा की छूट दी गई हैं। इस छूट का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को पर्यावरण हित, हरित ऊर्जा के उपयोग कर दिन में अपने अधिकांश कार्य निपटाना हैं, ताकि पानी, कोयले की बिजली पर निर्भरता में कमी आए।



