इंदौर

लोक अदालत में बिजली संबंधी 6072 प्रकरणों निराकरण

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– समाधान पर 2.08 करोड़ की छूट दी गई
– ऐतिहासिक सफलता, 13 करोड़ के प्रकरणों का समाधान

इंदौर। नेशनल लोक अदालत में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को ऐतिहासिक सफलता मिली है।

कंपनी के अधीन कुल 6072 प्रकरण निराकृत हुए हैं। नियमानुसार, पात्रतानुसार 10 लाख तक के 5434 प्रकरणों पर 15 जिले में करीब 2 करोड़ 8 लाख रुपए की छूट उपभोक्ताओं, प्रकरणों के निराकरण पर दी गई है। लोक अदालत के दौरान बिजली कंपनी के करीब 13 करोड़ रूपए के प्रकरणों का समाधान हुआ है। करीब 11 करोड़ का कंपनी को राजस्व मिला।

इस लोक अदालत के लिए मप्रपक्षेविविकं प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मुख्यालय के साथ ही कंपनी क्षेत्र के लगभग 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से प्रभावी तैयारी की गई थी।

मुख्य सतर्कता अधिकारी कामेश श्रीवास्तव ने बताया, कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई।

प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिली, जबकि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत तैयारी की गई थी। लोक अदालत के लिए 28 हजार नोटिस तामिल कराए थे। दृश्य, श्रव्य माध्यम से व्यापक प्रचार प्रचार किया गया था।

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