इंदौर

मतगणना के दिन इंदौर में शराब विक्रय पर प्रतिबंध

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कलेक्टर आशीष सिंह ने ड्राय डे घोषित किया

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने 4 जून को होने वाली मतगणना को देखते हुए जिले में ड्राय डे घोषित किया है। इस दौरान मदिरा के क्रय/विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना वाले दिन 4 जून को संपूर्ण दिवस के लिए “संपूर्ण इंदौर जिले में” शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, वाइन के फुटकर बिक्री रिटेल आउटलेट (RWS-1),आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल -6. 7. 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल -9 क तथा देशी/विदेशी मद्य भण्डागार को बंद करने के आदेश दिए गए है।

इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाइंट/सर्विंग पाइंट आदि में उक्त अवधि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

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