कैप्सूल टैंकर से एलपीजी गैस के अवैध परिवहन, भंडारण, कालाबाजारी पर पांच व्यक्तियों पर एफआईआर
इंदौर। विगत दिनों कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में खाद्य विभाग एवं क्राइम ब्रांच ने बायपास रोड पत्थर मुंडला ब्रिज के पास अग्रवाल पार्किंग के अंदर दो गैस कैप्सूल क्षमता 18 टन एवं 12 टन संदिग्ध खड़े पाए गए। वाहन क्रमांक MP 09 HH-1917 में लगभग 1.620 टन गैस संग्रहित पाई गई। इसका कोई वैध दस्तावेज, एचपीसीएल ऑयल कंपनी की अनुमति, अनुबंध, एलपीजी गैस क्रय-विक्रय के दस्तावेज इनवॉइस इत्यादि कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। एक अन्य गैस कैप्सूल क्रमांक MP 09 KC-8027 खाली खड़ा पाया गया। उक्त गैस कैप्सूल से गैस को अवैध रूप से रीफिलिंग कर छोटे सिलिंडर में भरकर विक्रय के उद्देश्य प्रथम दृष्ट्या प्रदर्शित होने पर दोनों गैस कैप्सूल को शिवनारायन सोलंकी से जब्त किया गया। इन्हें तेजाजी नगर थाने की अभिरक्षा में दिया गया।
एलपीजी गैस के अवैध भंडारण, परिवहन, कालाबाजारी करने पर महेश सोलंकी, शिवनारायण सोलंकी, राजेश लोधी, वली मोहम्मद एवं सुमित शर्मा पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में तेजाजीनगर थाने में एफआईआरदर्ज करवाई गई है।