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आरटीई अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु 2 हजार से अधिक बच्चों का ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन

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जबलपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा राज्य स्तर से रेंडम आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्र-छात्राओं का चयन किया गया।

इसके पूर्व अभिभावकों द्वारा 7 मई से 21 मई तक निःशुल्क प्रवेश हेतु स्वेच्छा अनुसार प्राथमिकता क्रम में अपनी बसाहट के नजदीक की शालाओं का चयन कर ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। जिनका जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर 23 मई तक सत्यापन किया गया।

जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जबलपुर जिले में कुल 587 गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कुल 3 हजार 88 सीटों के लिए 6 हजार 184 आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे गए थे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जबलपुर जिले के लिए 2 हजार 764 विद्यार्थियों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रवेश हेतु आवंटित विद्यालयों की सूचना अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजी जा रही है एवं स्कूलों की आईडी में भी चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित हो रही है।

जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि चयनित विद्यार्थी का आवंटन पत्र निकालकर अभिभावक 2 जून से 10 जून तक आवंटित विद्यालयों में संपर्क करेंगे तथा विद्यालय ऑनलाइन एप के माध्यम से उनकी रिपोर्टिंग दर्ज करेंगे।

अशासकीय विद्यालय द्वारा चयनित विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

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