क्राइमप्रशासनिक

टिमरनी की तीन कंपोजिट मदिरा दुकानों के लायसेंस निलंबित

आबकारी विभाग के तीन कर्मचारी भी निलंबित, अवैध शराब परिवहन के मामले में हुई कार्रवाई

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देवास। खातेगांव में पुलिस थाना प्रभारी की वाहन से कुचलकर हुई मृत्यु की गंभीर घटना के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है।

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर दीपक सक्सेना ने टिमरनी वृत्त में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमरसिंह बघेल तथा आबकारी आरक्षक अरुण कुमरे एवं कृष्णपाल सिंह डोडियार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वहीं हरदा कलेक्टर कुमार सत्यम ने लायसेंसी पाटेन्द्र जायसवाल को आवंटित कंपोजिट मदिरा दुकान सोडलपुर रोड टिमरनी, रहटगांव तथा हरदा रोड टिमरनी के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। साथ ही लायसेंसी को सूचना पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जिला आबकारी अधिकारी हरदा सुनील भोजने ने बताया कि 1 नवंबर की रात्रि लगभग एक बजे थाना प्रभारी पुलिस थाना खातेगांव को प्राप्त सूचना के आधार पर इंदौर-बैतूल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान हरदा जिले के टिमरनी क्षेत्र की कंपोजिट मदिरा दुकान सोडलपुर रोड टिमरनी के लायसेंसी की दुकान से अवैध रूप से परिवहन की जा रही विदेशी मदिरा से भरे वाहन क्रमांक एमपी 43 एच 4786 को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान वाहन चालक थाना प्रभारी को कुचलते हुए वाहन लेकर फरार हो गया, जिससे थाना प्रभारी की मृत्यु हो गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थ स्टॉफ के साथ संबंधित मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में मदिरा का परिवहन सोडलपुर रोड टिमरनी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान से किया जाना प्रतीत हुआ। इसी के मद्देनजर संबंधित दुकानों के लायसेंस निलंबित करने तथा आबकारी अमले के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।

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