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Dewas RTO Action: स्कूल बसों की जांच में 25 हजार का जुर्माना, सुरक्षा मानकों की हुई सख्त जांच

स्कूल बसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन, वीएलटीडी डिवाइस, स्पीड गवर्नर की जांच कर परखे सुरक्षा मानक

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देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा जिले में स्कूल बसों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में जिला परिवहन अधिकारी बरखा शुक्ला एवं उनके दल द्वारा स्कूलों की बसों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान देवास शहर में संचालित होने वाली स्कूल बसों को रोककर चेक किया गया।

दल ने मुख्य रूप से यह जांचा कि शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप सुरक्षा मापदंड पूर्ण हैं या नहीं। वाहनों में वीएलटीडी डिवाईस, कैमरा, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार के साथ ही वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, मोटरयान कर तथा पीयूसी की जांच की गई।

चेकिंग के दौरान संपूर्ण दस्तावेजों की जांच के साथ ही स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई। सभी संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाएं। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों के दस्तावेजों में कमियां पाई गईं, उनसे मौके पर 25 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूला गया।

वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन अधिकारी द्वारा चालकों को निर्देशित किया गया कि वर्षाकाल में बसों का संचालन सावधानीपूर्वक करें, अनावश्यक रेसिंग ना करें तथा पुल-पुलियाओं पर जल भराव होने की स्थिति में वाहन पार ना करें।

उन्‍होंने समस्त स्कूल बस संचालकों तथा यात्री बस संचालकों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी वाहनों का संचालन समस्त वैधानिक दस्तावेज पूर्ण होने तथा मोटरयान कर जमा कराए जाने पर ही करें। स्कूल बसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुरूप समस्त मापदण्ड पूर्ण करवाकर ही संचालित करें।

जिले में जांच कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिसमें नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध चालानी/जप्ती संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

 

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