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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत समग्र आईडी से आधार को लिंक करने के लिए 15 से 24 मार्च तक  सुविधा शिविर

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कलेक्टर ने पात्र महिलाओं से आग्रह किया है कि वे अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं बैंक खाते को अपडेट कराएं तथा योजना से जुड़कर योजना का लाभ उठाएं

देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि देवास जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 25 मार्च से आवेदन पत्र भरना शुरू होंगे। लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 1 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

लाड़ली बहना योजना के लिए जिले में समग्र आईडी से आधार को लिंक करने के लिए विशेष सुविधा कैम्प लगाये जाएंगे। जिले में 15 से 24 मार्च तक सुविधा शिविर नगरीय क्षेत्रों में वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर आयोजित होंगे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले की सभी पात्र महिलाओं से आग्रह किया है कि वे अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं बैंक खाते को अपडेट कराएं तथा योजना से जुड़कर योजना का लाभ उठाएं। जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सिंह चौहान को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सुविधा शिविरों के माध्यम से जिन हितग्राहियों के पास समग्र आई.डी. नहीं है, उनके समग्र आई.डी. बनाए जाएंगे। जिन हितग्राहियों के बैंक खाते नहीं है, उनके पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खाते खोले जाकर डीबीटी इनेबेल्ड का कार्य किया जाएगा। साथ ही आधार में मोबाईल नम्बर अपडेट कराये जायेंगे। जिन हितग्राहियों के आधार में सुधार कार्य जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं मोबाईल नम्बर सुधार के लिए निकटतम आधार केन्द्र की जानकारी प्रदान की जायेगी। शिवरों के लिये नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
योजना में ऐसी विवाहित महिलाएं जिनकी आयु एक जनवरी 2023 को 23 से 60 वर्ष के बीच हो, परिवार को कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं हो, परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल किए जाएंगे। जिनके परिवार में 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर इत्यादि नहीं होने चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम हो तथा जो आयकरदाता न हो, ऐसी महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। एक हजार रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं अपात्र होंगी। पंच और उप सरपंच को छोड़कर अन्य सभी पंचायत राज संस्था और नगरीय निकाय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि योजना के तहत अपात्र होंगी।

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