राज्यशिक्षा

अब डीपीसी को सौंपे निजी स्कूलों की मान्यता के अधिकार

  • RTE MP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगा आवेदन
  • अंतिम तारीख 31 जनवरी

देवास। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2023-24 हेतु प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता/नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के अधिकार अब शासन ने डीपीसी को सौंप दिए हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाइन करना होंगे। नियमों की पूर्ति करने पर स्कूलों को मान्यता दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी है।

डीपीसी प्रदीपकुमार जैन एवं एपीसी रेणु गुप्ता ने बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 आदि सूची किए गए हैं। इसके अनुसार मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 भारतीय न्यास अधिनियम 882 के अधीन रजिस्ट्री कृत संस्थाएं निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

ऐसे होगी ऑनलाइन की प्रक्रिया-

स्कूल संचालकों को सत्र 2023-24 की नवीन अथवा नवीनीकरण मान्यता के लिए आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके तहत आरटीआई के मानक एवं मांगों की पूर्ति हेतु आवेदन करते समय अशासकीय शाला भवन एवं कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।

आवेदन की समय सीमा-

प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन अथवा नवीनीकरण मान्यता हेतु आरटीई एमपी मोबाइल एेप के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक निर्धारित की गई है।

भौतिक सत्यापन-

ऑनलाइन आवेदन के पश्चात बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 10 कार्य दिवस में एक्शन रिपोर्ट भेजी जाएगी।

डीपीसी द्वारा प्रकरणों का निराकरण-

बीआरसी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद डीपीसी को प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की अंतिम तारीख 2 मार्च निर्धारित की गई है। बीआरसी के प्रकरण फॉरवर्ड करने के 10 कार्य दिवस के अंदर डीपीसी को प्रकरण का निराकरण करना होगा अथवा पोर्टल पर मान्यता आवेदन स्वत: अग्रेषित हो जाएगा।

कलेक्टर के समक्ष अपील-

डीपीसी द्वारा मान्यता आवेदनों को निरस्त करने के 30 दिवस के अंदर संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा अपील की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। आयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष दूसरी बार अपील की जा सकेगी।

मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क-

मान्यता आवेदन करने वाली सोसायटी ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु 5 हजार रुपए, माध्यमिक शाला हेतु 7500 तथा प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला है तो 10 हजार रुपए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा।

नवीनीकरण शुल्क-

वहीं स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण हेतु प्राथमिक शाला के लिए 2000, माध्यमिक शाला के लिए 3000 तथा प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला हेतु 4000 प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा करना होगा।

सुरक्षा निधि हेतु राशि जमा करना-

शासन के निर्देशानुसार जिन विद्यालयों में 250 तक बच्चों की संख्या है वहां प्राथमिक स्कूल को 20 हजार रुपए एवं माध्यमिक स्कूल को 25 हजार रुपए तथा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को 30 हजार रुपए सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। इसी प्रकार 250 से अधिक बच्चे होने पर प्राथमिक में 30 हजार व माध्यमिक शाला में 35 हजार तथा माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शाला के लिए 40 हजार रुपए सुरक्षा निधि के रूप में जिला परियोजना अधिकारी एवं संचालन समिति के सचिव के संयुक्त नाम से एफडी के रूप में जमा करना होगा।

समय सीमा में करें आवेदन-

डीपीसी जैन एवं एपीसी गुप्ता ने बताया कि स्कूल संचालकों की नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर स्कूल संचालक डीपीसी कार्यालय देवास में संपर्क कर सकते हैं। वे शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण हेतु आवेदन करें।

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