लोक अदालत में बकाया कर जमा कर छूट का लाभ लें, शहर विकास में सहभागी बनें- महापौर गीता अग्रवाल

देवास। 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अवसर पर नगर निगम देवास द्वारा संपत्ति कर एवं जलकर के बकायादारों को बकाया राशि जमा करने पर नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जा रही है। महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया कर जमा करें और शहर के विकास में भागीदारी निभाएं।
नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए निगम कार्यालय के साथ-साथ झोन कार्यालयों इटावा बस स्टैंड, जवाहर चौक तथा न्यायालय परिसर में विशेष शिविर लगाए गए हैं। न्यायालय परिसर में कर जमा करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, जबकि नगर निगम कार्यालय में सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक कर जमा किए जा सकेंगे।
निगम कार्यालय में आने वाले नागरिकों के लिए बैठने और पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है।
यदि लोक अदालत में बकाया संपत्ति कर जमा नहीं किया जाता है तो नए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2026 से शासन नियमानुसार संपत्ति कर की राशि दोगुनी हो जाएगी। इसलिए नागरिकों के पास आज एक अच्छा अवसर है कि वे अपने बकाया कर जमा कर राहत प्राप्त करें।



