वसूली कार्यों में लापरवाही बरतने पर 4 सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित

देवास। नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार द्वारा 13 दिसम्बर को लोक अदालत में राजस्व वसूली कार्य हेतु सौंपे गए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने एवं वसूली कार्यों में लापरवाही बरतने पर राजस्व विभाग के 4 सहायक राजस्व निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 2 वार्ड वसूलीकर्ता कर्मचारियों के 7-7 दिवस का वेतन काटने के आदेश भी प्रसारित किए गए हैं।
आयुक्त दलीप कुमार द्वारा लोक अदालत में नगर निगम की राजस्व वसूली के कार्यों हेतु सम्पूर्ण 45 वार्डों के सहायक राजस्व निरीक्षकों एवं वसूलकर्ता कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्य सौंपे गए थे। सौंपे गए लक्ष्यों की पूर्ति में न्यूनतम 50 प्रतिशत वसूली करना अनिवार्य किया गया था।
निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने पर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक नागेश्वर परमार द्वारा मात्र 4 प्रतिशत, राजेन्द्र पाण्डे द्वारा 16 प्रतिशत, अजयसिंह खिंची द्वारा 15 प्रतिशत तथा राधेश्याम परमार द्वारा 8 प्रतिशत वसूली करने पर कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर चारों सहायक राजस्व निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन सभी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की गई है।
इसी प्रकार 13 दिसम्बर को सम्पन्न लोक अदालत में निगम के विनियमित कर्मचारी स्वाधीन खरे, प्रभारी वसूलकर्ता, वार्ड क्रमांक 27 को सौंपे गए 50 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 15 प्रतिशत वसूली करने तथा शिरोमणि सिंह, प्रभारी वसूलीकर्ता, वार्ड क्रमांक 35 द्वारा 50 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 26 प्रतिशत संपत्तिकर वसूली किए जाने पर दोनों वसूलीकर्ताओं के 7-7 दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही की गई है।




