प्रशासनिक

बालक एवं कन्या सीनियर उत्कृष्ट व महाविद्यालयीन छात्रावासों में शिक्षकों व अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित

Share

 

देवास। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति कल्याण विभागान्तर्गत जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर संचालित विभागीय बालक/ कन्या सीनियर उत्कृष्ट तथा महाविद्यालयीन छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विभिन्न विषयों में विशेष कोचिंग के लिए देवास जिले के शासकीय शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं।

इच्छुक शिक्षक अपना आवेदन पत्र जिला संयोजक कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग बालगढ़ रोड भोलेनाथ मंदिर के सामने देवास कार्यालय में 15 जुलाई 2025 को शाम तक जमा कर सकेंगे।

जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि कोचिंग का कार्य गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान एवं जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि मुख्य विषयों में किया जाना है।

कक्षा 9वीं 10वीं में कोचिंग देने वाले शिक्षकों के लिये सम्बन्धित विषय में ग्रेज्युएशन स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा कक्षा 11वीं 12वीं के कोचिंग के लिये सम्बन्धित विषय में पोस्ट ग्रेज्युएशन में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या विषय विशेष योग्यता होना अनिवार्य है।

कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के लिये विषयवार नियुक्त शिक्षक उसी दिन कक्षावार अलग-अलग कालखण्ड ने पढ़ाएंगे। कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के लिये विषयवार नियुक्त शिक्षक उसी दिन कक्षावार अलग-अलग कालखण्ड ने पढ़ायेंगे।

उन्होंने बताया कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं में रसायन एवं भौतिक शास्त्र गणित समूह एवं जीव विज्ञान समूह के लिये कामन रहेगी। अंग्रेजी की कक्षाएं भी कॉमन ही रहेगी। महाविद्यालयीन बालक / कन्या छात्रावासों में अंग्रेजी विषय के लिये ही आवेदन मान्य किया जावेगा।

प्रत्येक कालखण्ड 1 घण्टे का रहेगा। प्रत्येक शिक्षक को संस्थान में कोचिंग के संदर्भ में अपनी मासिक डायरी संधारित करनी होगी। चयनित शिक्षक के द्वारा पढ़ाये गये प्रति कालखण्ड का मानदेय 300 रुपए निर्धारित होगा। प्रत्येक माह में अधिकतम 20 कालखण्ड का मानदेय भुगतान किया जावेगा। केवल कम्प्यूटर/सामान्य ज्ञान कोचिंग कार्य हेतु माह में अधिकतम 5 कालखण्ड का भुगतान किया जाएगा।

संचालनालय के निर्देशानुसार केवल शासकीय संस्थाओं के शिक्षक/अतिथि शिक्षक ही कोचिंग कार्य हेतु पात्र रहेंगे। इच्छुक शिक्षक अपने संकुल प्राचार्यों की अनुशंसा सहित जिला कार्यालय में व्यक्तिगत परिचय एवं योग्यता का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षकों के चयन के सम्बन्ध में कलेक्टर जिला देवास का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देवास रहेगा।

Amaltas hospital dewas

Related Articles

Back to top button