इंदौर

लोक अदालत में बिजली संबंधी 4979 प्रकरण निराकृत

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National lok adalat

– 1.52 करोड़ की छूट दी गई
– कंपनी के 15 जिलों में की गई थी प्रभावी तैयारी

इंदौर। वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को उम्मीद के अनुसार सफलता मिली है। कंपनी के अधीन 4979 प्रकरण निराकृत हुए है। नियमानुसार, पात्रतानुसार पचास हजार तक के 4077 प्रकरणों पर 15 जिले में करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए की छूट उपभोक्ताओं, प्रकरणों के निराकरण पर दी गई है। लोक अदालत के दौरान बिजली कंपनी के 7.23 करोड़ रूपए से ज्यादा के प्रकरणों का समाधान हुआ है।

इस लोक अदालत के लिए प्रबंध निदेशक रजनी सिंह के मार्गदर्शन में कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से प्रभावी तैयारी की गई थी। मुख्य सतर्कता अधिकारी कामेश श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया।

प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिली, जबकि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत तैयारी की गई थी। हजारों नोटिस तामिल कराए थे।

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