जिले में बिना लायसेंस एवं खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर पूर्णत प्रतिबंध

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– जिले में प्रभावी कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी एवं अनुभाग स्‍तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्‍त

– जिले में 31 दिसम्‍बर तक विशेष अभियान चलाकर की जायेगी प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही
देवास। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्‍यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्‍तर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान है एवं खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तो का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है।
कलेक्‍टर ऋषव गुप्‍ता ने जिले के समस्‍त नगरीय निकाय में बिना अनुज्ञप्ति के अथवा लायसेंस शर्तो का उल्‍लघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर पूर्णत प्रतिबंधित लगाने के निर्देश दिये है। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने निर्देश दिये है कि लायसेंस देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दुकान में साफ-सफाई समुचित हो, कचरे का निष्‍पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाये। ऐसे व्‍यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तो का उल्‍लघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
कलेक्‍टर एवं जिलादण्‍डाधिकारी श्री गुप्‍ता ने जिले में कार्यवाही के लिए अ‍तिरिक्‍त जिला दण्‍डाधिकारी देवास एवं अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक देवास को नोडल अधिकारी बनाया है तथा इनके अधीनस्‍थ प्रभावी कार्यवाही के लिए अनुभाग स्‍तर पर दल का गठन किया है। गठित दल को 31 दिसम्‍बर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने प्रभावी कार्यवाही के लिए अनुभाग देवास में उपायुक्‍त नगर पालिका निगम देवास, नगर पुलिस अधीक्षक देवास, उप संचालक पशु एवं चिक्तिसा सेवाएं और सहायक संचालक मत्‍स्‍य विभाग को प्रभारी अधिकारी बनाया है। अनुभाग सोनकच्‍छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्‍नौद और खातेगांव में संबंधित मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद, संबंधित पशु चिकित्‍सा विस्‍तार अधिकारी एवं संबंधित थाना अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया है।

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