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चामोर्शी. शहर में शुक्रवार को एक बालविवाह होने की जानकारी चामोर्शी पुलिस को मिली. चामोर्शी पुलिस, जिला बाल संरक्षण कक्ष और जिला महिला व बाल विकास कार्यालय गड़चिरोली की टीम विवाहस्थल पर पहुंची. वधू-वर की आयु कम होने की बात स्पष्ट होते ही बालविवाह रोका गया.
दस्तावेजों की जांच
बताया जा रहा है कि वधू व वर के परिजन चंद्रपुर जिले के नागभिड़ निवासी है. वह फरवरी माह में काम की तलाश में चामोर्शी शहर में आए थे. वहीं एक दिन पहले उन्होंने हल्दी की रस्म पूर्ण की. शुक्रवार को सुबह 11 बजे के दौरान वधू और वर के परिजनों की उपस्थिति में चामोर्शी में बालविवाह आयोजित किया गया. सूचना मिलते ही चामोर्शी थाने की पुलिस उपनिरीक्षक पल्लवी वाघ ने इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले को दी.
पुलिस व जिला बाल संरक्षण कक्ष की टीम विवाह स्थल पर पहुंचकर वधू और वर के दस्तावेज जांच किए जिसमें वधू की आयु 18 वर्ष से कम और वर की आयु 21 वर्ष से कम होने की बात स्पष्ट हुई. इसके बाद युवती व युवक के परिजनों के समुपदेशन किया गया. साथ ही युवती की आयु 18 वर्ष और युवक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने तक विवाह न करने संदर्भ में गारंटीपत्र लिखकर लिया गया.
इस समय जिला महिला व बालविकास अधिकारी प्रकाश भांदककर के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले, चामोर्शी की महिला पुलिस उपनिरीक्षक पल्लवी वाघ, बाल संरक्षण अधिकारी कवेश्वर लेनगुरे, पुलिस कर्मी जीवन हेडाऊ, सामाजिक कार्यकर्ता जयंत जथाड़े, क्षेत्र कार्यकर्ता रवींद्र बंड़ावार आदि उपस्थित थे.
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