Imprisonment | नाबालिग से छेड़खानी मामले में 3 वर्ष की सजा, जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय का फैसला

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लाखांदूर. एक वर्ष पूर्व दूकान में खर्रा खरीदने गई नाबालिग के साथ छेड़खानी की गई थी. इस मामले में भंडारा के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 9 मार्च को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष कैद और 3000 रुपए का जुर्माना ठोंका. लगभग एक वर्ष पूर्व तहसील के गवराला निवासी मयूर डोमा केझरकर (24)ने दूकान में खर्रा खरीदने आई एक नाबालिग से छेड़खानी कर दी थी.इस घटना की शिकायत नाबालिग ने परिजनों से की थी. इसके बाद लाखांदूर थाने में शिकायत कर दी गई.

इस मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक लोहीत मतानी, अप्पर पुलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, पवनी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशांत सिंग, लाखांदूर के थानेदार रमाकांत कोकाटे के  मार्गदर्शन में  सहायक  पुलिस  निरीक्षक वीरसेन चहांदे ने की.पुलिस ने छेड़खानी सहित पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया था.

आरोपी के खिलाफ जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया गया.  कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 3 वर्ष की कैद व 3000 रुपए जुर्माना सुनाया. इस मामले में नाबालिग की ओर से सरकारी अभियोक्ता एड दुर्गा तलमले ने पैरवी की. 



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