नवरात्रि में मांसाहार बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: नगर निगम ने कई प्रतिष्ठानों पर मारा छापा, लगाया जुर्माना

देवास। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है।
नगर सीमा क्षेत्र में महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल के आदेशानुसार मांस, मछली, अंडा और चिकन की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके, कुछ प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन कर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे थे।
नगर निगम को मिली शिकायतों के आधार पर स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया, जहां नियमों की अनदेखी स्पष्ट रूप से सामने आई।
छापेमारी में पकड़े गए प्रतिष्ठान-
नगर निगम की टीम ने डोमिनोज़ पिज्जा, मदनी चिकन, जोया चिकन, मोहसिन चिकन सेंटर (मजहर, इटावा) और इंडियन कॉफी हाउस का औचक निरीक्षण किया। छानबीन के दौरान यह पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में प्रतिबंध के बावजूद मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री जारी थी। नगर निगम प्रशासन ने इसे नवरात्रि की पवित्रता भंग करने और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।
5000 रुपये का जुर्माना, आगे होगी और सख्त कार्रवाई-
नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले इन प्रतिष्ठानों पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, सभी व्यवसायियों को कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में कोई भी प्रतिष्ठान इस प्रतिबंध को तोड़ता पाया गया, तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आयोजनों की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।
नगर निगम की सख्त चेतावनी-
नगर निगम देवास ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे प्रशासनिक आदेशों का पालन करें और नवरात्रि के दौरान मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री से परहेज करें। श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। धार्मिक आयोजनों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




