राज्य

अवमानक खाद्य पदार्थों के 22 प्रकरणों में 2 लाख रुपए से अधिक अर्थदंड किया

Share

रतलाम। जिले में अवमानक खाद्य पदार्थों के 22 प्रकरणों में न्यायालय ने 2 लाख 21 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। कुल 1 लाख 75 हजार रुपए अर्थदंड वसूला गया है। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अधिनियम 2006 के अंतर्गत मिलावट के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ने बताया कि समाप्त पिछली तिमाही के जनवरी से मार्च तक की अवधि में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 45 नमूने लेने के लक्ष्य के विरुद्ध 232 खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त करके राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए। योग्यता अवधि में 208 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली, जिनमें 16 नमूने अवमानक पाए गए, 14 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। उक्त अवधि में 908 लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी जारी किए गए। जारी किए गए लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन फीस से कुल 11 लाख 60 हजार रुपए का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button